– शहर के महावीर गंज की घटना, चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
भिण्ड, 23 अगस्त। शहर के महावीर गंज इलाके में जैन मन्दिर के सामने गत दिवस देर रात दाल टिक्कर पार्टी को लेकर दो दोस्तों के बीच विवाद मारपीट और हवाई फायरिंग तक पहुंच गया। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। गोली चलने से इलाके में दहशत फैल गई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक सौरभ सिंह राजावत पुत्र उपेन्द्र सिंह राजावत निवासी ग्राम बाराकलां हाल महावीर गंज भिण्ड ने दो दिन पहले अपने घर पर दाल टिक्कर पार्टी रखी थी, जिसमें उसने दोस्त सोनू भदौरिया निवासी ग्राम खैरा ऊमरी को नहीं बुलाया। इसी बात से नाराज होकर सोनू ने सौरभ से विवाद किया। सोनू अपने साथियों गोलू यादव निवासी अकोडा ऊमरी, गौरव यादव निवासी 17वीं बटालियन के पास भिण्ड एवं हिमांशु शर्मा निवासी आर्यनगर भिण्ड को लेकर सौरभ के घर पहुंचा। वहां गाली-गलौज और मारपीट की। इसी दौरान हवाई फायर भी किया गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। शहर कोतवाली पुलिस ने फरियादी सौरभ की शिकायत पर उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्र.419/25 धारा 125, 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना आरंभ कर दी है। कोतवाली पुलिस के अनुसार सोनू, गोलू और गौरव पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
इन आरोपियों के खिलाफ हैं कई मामले दर्ज
सोनू उर्फ अश्वनी का आपराधिक रिकार्ड अपराध क्र.395/25 धारा 25-27 आम्र्स एक्ट एवं अपराध क्र.396/25 धारा 125, 296, 351(3) बीएनएस। गोलू का रिकार्ड अपराध क्र.523/21 धारा 307, 294, 341, 34 भादंवि, 25-27 आम्र्स एक्ट, अपराध क्र.83/22 धारा 336, 294, 506, 34 भादवि, अपराध क्र.329/22 धारा 323, 294, 506 भादंवि, अपराध क्र.554/22 धारा 308, 34 भादंवि, 25/27 आम्र्स एक्ट, अपराध क्र.419/25 धारा 125, 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस। गौरव यादव का रिकार्ड अपराध क्र.523/21 धारा 307, 294, 341, 34 भादंवि, 25/27 आम्र्स एक्ट, अपराध क्र.83/22 धारा 336, 294, 506, 34 भादंवि, अपराध क्र.329/22 धारा 323, 294, 506 भादंवि, अपराध क्र.294/23 धारा 294, 308, 34 भादंवि, 25/27 आम्र्स एक्ट, अपराध क्र.419/25 धारा 125, 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस। इसके अलावा आरोपी सोनू भदौरिया के विरुद्ध पूर्व में धारा 126, 135(3) बीएनएसएस की कार्रवाई, आरोपी गोलू यादव निवासी अकोडा के विरुद्ध थाना ऊमरी में धारा 129 बीएनएसएस की कार्रवाई की जा चुकी है।