लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदार पर दो हजार का जुर्माना

ग्वालियर, 11 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव ने सिंघल स्टेशनरी स्टोर के संचालक आरोपी सोहनलाल को लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन कर दुकान खोलने के जुर्म में दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु स्नेहलता चंदेल ने घटना के बारे में बताया कि 26 अप्रैल 2021 को गस्त के दौरान थाना इंदरगंज क्षेत्र करीब 11:45 बजे सिंघल स्टेशनरी स्टोर संचालित था। जिस पर भीड़ होकर लोग बिना मास्क व सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किए हुए थे। पुलिस को देखकर सभी भाग गए, आरोपी सोहनलाल द्वारा जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करता पाया जाने से धारा 188, 269, 270 भादंसं व 51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। गुरुवार को आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर न्यायालय ने उसे अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।