अवैध रूप से शराब बैचने वाले दो आरोपियों पर 1800 का जुर्माना

ग्वालियर, 11 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय ने अवैध रूप से शराब बैचने वाले आरोपीगण हैप्पी व रोहित शाक्य निवासी ग्वालियर को धारा 34 मप्र आबकारी अधिनियम का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 1800 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्नेहलता चंदेल ने घटना के बारे में बताया कि 13 मई 2021 को थाना इंदरगंज क्षेत्र में आरोपीगण अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाए गए। जिस पर से थाने में धारा 34 मप्र आवकारी अधिनियम का अपराध पंजीवद्ध किया गया। न्यायालय के समक्ष आरोपीगण द्वारा अपराध स्वीकार करने पर न्यायालय ने उनको यह सजा सुनाई है।