कलेक्टर ने जिले में खनिज संपदा रेत एवं गिट्टी का अवैध उत्खनन एवं परिवहन को सख्ती से रोकने के दिए निर्देश

भिण्ड, 03 नवम्बर। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं जिला खनिज अधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि मप्र रेत (खनिज परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम 2019 के नियम 18 के अंतर्गत जिला भिण्ड में रेत का ठेका पावर मैक प्रायवेट कंपनी को स्वीकृत हुआ था। उक्त कंपनी द्वारा समर्पण किए जाने से वर्तमान में रेत का ठेका किसी के पास नहीं है, इसके अलावा उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर जनहित याचिका क्र.8204/2013 डॉ. राखी शर्मा विरुद्ध मप्र शासन में पारित आदेश पांच अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर याचिका को 4375/2019 लक्ष्मीनारायण विरुद्ध मप्र शासन में पारित आदेश दो जुलाई 2019 में सिंध नदी में अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण बावत दिशा निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में खनिज संपदा रेत एवं गिट्टी का अवैध उत्खनन एवं परिवहन के साथ-साथ विभिन्न सूत्रों के माध्यम से रेत अवैध भण्डारण के संबंध में सूचनाएं आए दिन मिलती रहती हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई किउ जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं जिला खनिज अधिकारी निर्देशित किया है कि भिण्ड जिले में खनिज संपदा रेत एवं गिट्टी का अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा ओवर लोडिंग इत्यादि करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्वित करें, ताकि उक्त गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लग सके।