महिला सशक्तिकरण अभियान अंतर्गत जागरुकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

भिण्ड, 12 मार्च। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव के आदेशानुसार महिला सशक्तिकरण अभियान (8.मार्च से 12 मार्च) अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के संबंध में वनस्टॉप सेन्टर भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
वनस्टॉप सेंटर भिण्ड में आयोजित शिविर जिला न्यायाधीश भिण्ड हिमांशु कौशल ने उपस्थित जनों को महिलाओं के अधिकारों एवं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, एसिट अटैक पीडितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016, के आलोक में एवं साइबर अपराधों आदि विषयों पर जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर, न्यायोचित तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए।
उन्होंने समाज में किसी भी महिला के साथ हो रही हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने की बात कही। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले साइबर अपराधों जैसे- हनी ट्रैप, ऑन लाइन पीछा करना, ट्रोलिंग, फिसिंग आदि के बारें में भी सरलतम भाषा में जानकारी प्रदाय की गई। इसके साथ ही न्यायाधीश द्वारा वनस्टॉप सेंटर परिसर का निरीक्षण भी किया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने उपस्थितजनों को बताया कि महिलाए तथा बच्चे नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता की पात्रता रखते हैं, जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त कार्यक्रम में हनुमंत बौहरे, अमित थापक, एलएडीसी अधिवक्तागण एवं वन स्टॉप सेंटर का स्टॉफ, मंजर अली पीएलही भिण्ड उपस्थित रहे।