लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने वाले दो दुकानदारों पर दो-दो हजार का जुर्माना

ग्वालियर, 20 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव की अदालन ने लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन कर स्टेशनरी की दुकान संचालित करने वाले आरोपी मुकेश सिंघल एवं किराना स्टोर की दुकान संचालित करने वाले आरोपी संतोष पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
प्रकरणों में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्नेहलता चंदेल ने बताया कि 29 अप्रैल 2021 को गस्त के दौरान थाना इंदरगंज क्षेत्र करीब शाम 7:30 बजे स्टेशनरी की दुकान संचालक मुकेश सिंघल दुकान एवं कुशवाह किराना स्टोर की दुकान संचालक संतोष सिंह अपनी-अपनी दुकानें खोले पाया गया व भीड़ होकर लोग बिना मास्क व सोशल डिस्टेंस का पालन किए हुए थे। दुकान संचालकों द्वारा जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करता पाया जाने से धारा 188, 269, 270 भादंसं व 51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किए गए। दोनों दुकानदारों ने बुधवार को न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार किया, जिस पर न्यायालय ने दोनों पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।