– न्यायालय ने दो लाख 37 हजार 60 रुपए के अर्थदण्ड से किया दण्डित
भिण्ड, 05 सितम्बर। विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड विद्युत चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने से दो आरोपियों को तीन-तीन माह के सश्रम कारावास तथा दो लाख 37 हजार 60 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड के व्यतिकम में एक माह के सश्रम कारावास का दण्ड भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया है।
महाप्रबंधक (संचा/संधा) मप्र मक्षेविविकं भिण्ड ने बताया कि भिण्ड जिले की तहसील अटेर अंतर्गत आरोपी कन्हई सिंह एवं श्रीराम भदौरिया उर्फ भारत सिंह पुत्रगण बाबूसिंह निवासी ग्राम चासढ थाना फूफ द्वारा 15 नवंबर 2016 को शाम 3.35 बजे ग्राम चासढ में विद्युत विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के अस्थाई कनेक्शन ट्यूबेल पर बने टीन सेट के कमरे के अन्दर 10 एचपी विद्युत मोटर से आटा चक्की चलाकर विद्युत का अवैध उपयोग किया जा रहा था। उक्त आरोपियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 अंतर्गत 15 नवंबर 2016 को विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त चोरी के प्रकरण को विशेष न्यायालय विधुत भिण्ड में दर्ज किया गया। जिसका प्रकरण क्र.05/2019 विद्युत, मप्र मक्षेविविकंलि बनाम कन्हई सिंह एवं श्रीराम भदौरिया उर्फ भारत सिंह पुत्रगण बाबूसिंह निवासी ग्राम चासढ विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड के समक्ष लंबित था। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा पारित आदेश 28 अगस्त को दोषसिद्ध होने से उक्त आरोपियों को तीन-तीन माह के सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अर्थदण्ड के व्यतिकम में एक माह के सश्रम कारावास का दण्ड भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा उक्त आरोपियों को निर्णय दिनांक से एक माह के अंदर सिविल दायित्व की राशि एक लाख 58 हजार 40 रुपए जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया है।