भिण्ड, 29 अगस्त। जिले के शहर कोतवाली, देहात, रौन, मेहगांव, गोरमी, गोहद चौराहा एवं मालनपुर थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर गाली गलौज, मारपीट एवं जान से माने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 14 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनसार बुधवार को शहर कोतवाली पुलिस को फरियादी सौरभ पुत्र राजू सिसोदिया उम्र 23 साल निवासी पीएचई कॉलोनी भिण्ड ने बताया कि पेटीज के विवाद को लेकर आरोपी हेमंत शर्मा एवं एक अज्ञात ने बर्धमान पिज्जा पॉइंट हाउसिंग कॉलोनी भिण्ड में उसे गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना कि तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं देहात थाना पुलिस को फरियादी कृष्णा भदौरिया पुत्र गंभीर सिंह उम्र 16 साल निवासी ग्राम नोरासाई थाना भारौली, हाल सीता नगर भिण्ड पुलिस को बताया कि बस चलाने को लेकर आरोपीगण सुखबीर सिंह राजावत, कन्हैया बघेल एवं अंकू राजावत ने उसके साथ गाली गलौज किया। जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपियों मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों क विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
रौन थाना पुलिस को फरियादी जनक सिंह पुत्र दिलीप राठौर उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम निवसाई ने बताया कि उसके साथ खटिया पर बैठने की बात को लेकर हुए मुहबाद पर से आरोपी कल्लू पुत्र सीतोले बघेल निवासी निवसाई ने गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसकी डण्डों से मारपीट कर दी एवं जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इधर मेहगांव थाना पुलिस को फरियादी अंकिता पुत्री दिनेश तिवारी उम्र 22 साल निवासी ग्राम गुदावली पुलिस को बताया कि रंजिश के चलते गांव में रहने वाले आरोपीगण कृष्णा पंडित उर्फ जोशू, राहुल शर्मा, कालू उर्फ आकाश शर्मा और नरेश शर्मा ने उसके घर पर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
गोरमी थाना पुलिस को फरियादी बेताल सिंह पुत्र श्रीलाल नरवरिया उम्र 62 साल निवासी ग्राम कल्याणपुरा ने बताया कि उसने अपनी जगह में आरोपी रामू पुत्र जर्दान सिंह नरवरिया से भेंस बाधने को मना किया तो वह गाली गलौज करने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। गोहद चौराहा पुलिस को फरियादी धनीराम पुत्र जीवाराम बंजारा उम्र 22 साल निवासी दिलीप सिंह का पुरा ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मोहल्ले में रहने वाले आरोपी रिंकू पुत्र मोहन सिंह बंजारा ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने देने से मना किया तो आरोपी उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर मालनपुर थाना पुलिस को फरियादी गौरव पुत्र रामवीर सिंह गुर्जर निवासी ग्राम गुरीखा ने बताया कि मेरे ताऊ मानसिंह गुर्जर और उनका लडका अमन गुर्जर आए और मेरे भाई से गाली देते हुए बोले आज तेरे को हिस्सा दे देता हूं, जब मैंने गाली देने से मना किया, तो दोनों लोगों ने लाठी डण्डो से मारपीट कर धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।