– दबोहा मोड से भिण्ड बाई पास होते हुए पुराना आरटीओ बैरियर तक रोड के दोनों ओर वाणिज्यिक भारी/ बडे वाहनों की नहीं की जा सकेगी पार्किंग
– आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्रवाई
भिण्ड, 28 अगस्त। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के आधीन प्रतिबंधित आदेश प्रसारित किया है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 719 पर चंबल नदी पर बरही पुल प्रारंभ होने से भारी वाहनों के आवागमन में अत्याधिक वृद्धि हुई है। जिससे भिण्ड नगर अंतर्गत दबोहा मोड से भिण्ड बाई पास होते हुए पुराना आरटीओ बैरियर तक रोड के दोनों ओर वाणिज्यिक वाहनों के खडे होने पर प्रतिबंध लगाया जाना है। इसलिए इन परिस्थितियों में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाना अपरिहार्य है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि भिण्ड नगर अंतर्गत दबोहा मोड से भिण्ड बाई पास होते हुए पुराना आरटीओ बैरियर तक रोड के दोनों ओर वाणिज्यिक वाहनों के खडे होने पर प्रतिबंध तथा लोक परिशांति बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। चूंकि भिण्ड नगर में सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर प्रतिबंध लगाया है कि कोई भी व्यक्ति भिण्ड नगर अंतर्गत दबोहा मोड से भिण्ड बाई पास होते हुए पुराना आरटीओ बैरियर तक रोड के दोनों ओर वाणिज्यिक भारी/ बडे वाहनों को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति भिण्ड नगर अंतर्गत दबोहा मोड से भिण्ड बाई पास होते हुए पुराना आरटीओ बैरियर तक रोड के दोनों ओर वाणिज्यिक भारी/ बडे वाहनों को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरुद्ध करेगा और ना ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक भिण्ड/ जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड/ खनिज अधिकारी भिण्ड उक्तानुसार आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।