भिण्ड, 19 अगस्त। जिले के गोहद एवं मौ थानों में दो विवाहिताओं की मौत के मामले में पुलिस ने मर्ग जांच के उपरांत उनके ससुरालीजनों के विरुद्ध धारा 80, 85, 3(5) बीएनएस, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी है।
जानकारी के गोहद थाना पुलिस अनुसार रेनू पत्नी रामू माहौर उम्र 20 साल निवासी संतोष नगर गोहद ने दहेज की प्रताडना से तंग आकर गत 29 जुलाई को आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के मामले में थाना पुलिस ने मर्ग क्र.27/24 की जांच पर से उसके ससुरालीजन रामू पुत्र माखनलाल माहौर, लक्ष्मी पत्नी माखनलाल माहौर, माखनलाल पुत्र भजनलाल माहौर निवासीगण वार्ड क्र.पांच संतोष नगर गोहद, वंशीलाल पुत्र गुदरू माहौर एवं शांतिबाई पत्नी वंशीलाल माहौर निवासीगण ग्राम सर्वा गोहद चौराहा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं मौ थाने में पदस्थ सतेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि गत दो अगस्त को ग्राम सौरा निवासी पूजा पत्नी रामू गुर्जर उम्र 24 साल ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर पुलिस ने मर्ग क्र.44/24 दर्ज कर विवेचना में लिया था, जांच के दौरान पुलिस को पता चला किया मृतिका को उसके ससुरालीज आए दिन दहेज की मांग कर प्रताडित करते थे, जिसके चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया था। पुलिस ने जांच के उपरांत उसके पति रामू उर्फ रामनरेश सिंह गुर्जर के अलावा रविन्द्र उर्फ पप्पू गुर्जर, वीरिया बाई, ध्यानेन्द्र उर्फ ध्यानू गुर्जर निवासी ग्राम सौरा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है।