मारपीट के विभिन्न मामलों में 11 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 03 अगस्त। जिले के शहर कोतवाली, देहात, गोहद चौराहा, रौन एवं अमायन थाना क्षेत्र में गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 11 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शहर कोतवाली थाना पुलिस को फरियादी विनीत जैन उर्फ बंटू पुत्र छोटेलाल जैन उम्र 45 साल निवासी शिव उत्सव वाटिका के पास अटेर रोड भिण्ड ने बताया कि हिस्स लेन-देन के विवाद को लेकर आरोपी लोकेन्द्र कुशवाह निवासी संतोषी माता मन्दिर के पासा भिण्ड ने अपनी दुकान पर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे फरियादी विकास उर्फ कन्हैया पुत्र गणेश यादव उम्र 20 साल निवासी पुलिस लाईन के पीछे भिण्ड, हाल किराये का मकान ग्राम पंचायत कार्यालय के पीछे ऊमरी ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी मोनू राजावत निवासी सीता नगर भिण्ड ने उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
देहात थाना पुलिस को फरियादी अजीत पुत्र राम शरण कुशवाह उम्र 23 साल निवासी ग्राम दबोहा, ग्वालियर रोड भिण्ड ने बताया कि रंजिश के चलते आरोपीगण सुमित शर्मा उर्फ खुण्डा निवासी ग्राम अमलेडा थाना बरोही एवं एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे दबोहा मोड ग्वालियर रोड पर घेर कर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके तथा उसके भाई के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 324(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर गोहद चौराहा थाना पुलिस को फरियादिया नेहा पत्नी विकाश जाटव उम्र 22 साल निवासी सुमेर कॉलोनी गोहद चौराहा ने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर उसके पति विकास पुत्र राजेन्द्र जाटव ने उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना कर दिया तो उसके पति ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
वहीं रौन थाना पुलिस को फरियादी अंकुश सिंह पुत्र जसराम सिंह राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मेहदाखुर्द रौन ने बताया कि रंजिश के चलते गांव में रहने वाले आरोपीगण नाथ पुत्र उदय राजावत, निलेश पुत्र हरी राजावत, राजेश पुत्र जयकिशोर राजावत ने मन्दिर के पास आम रोड मेहदा में घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। अमायन थाना पुलिस को फरियादी रणविजय उर्फ बंटू पुत्र कोकसिंह चौहान उम्र 40 साल निवासी ग्राम सींगपुरा अमायन ने बताया कि उसने गांव में रहने वाले आरोपीगण साहब सिंह चौहान, उपेन्द्र सिंह चौहान, अशोक सिंह चौहान घर के बाहर घूरा डालने से रोका तो वे गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 126(2), 115, 296, 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।