मारपीट के विभिन्न मामलों में 22 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 02 अगस्त। जिले के शहर कोतवाली, देहात, असवार एवं फूफ थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 22 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली पुलिस को फरियादी मोनू राजावत पुत्र राकेश सिंह उम्र 21 साल निवासी सीता कॉलोनी बी-ब्लॉक भिण्ड ने बताया कि गुरुवार की शाम को पुरानी रंजिश के चलते आरोपी भानू परिहार निवासी चतुर्वेदी नगर भिण्ड ने उसे शिवदूत ट्रेवल्स के बगल वाली गली में घेर लिया और गाली गलौज करने लगा, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
देहात थाना पुलिस को फरियादी सूरज सिंह पुत्र अरविन्द कुमार बघेल उम्र 28 साल निवासी भीकम सिंह का पुरा थाना बरासों ने बताया कि बुधवार की शाम को वह ग्वालियर से भिण्ड आया तो जैसे ही वह बस स्टैण्ड पर उतरा तभी वहां खडे आरोपीगण अजय सिंह कुशबाह उर्फ खूश्बू निवासी पार्क मोहल्ला भिण्ड, बितेन्द्र सिंह उर्फ बीरू निवासी रायपुरा, दीपू राजावत निवासी सीता नगर भिण्ड गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(3), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं थाना पुलिस को फरियादिया स ुशीला देवी पत्नी उमेश जाटव उम्र 38 साल निवासी ग्राम भुजपुरा ने बताया कि बुधवार की सुबह उसके पुत्र रमन जाटव एवं पुत्रवधु सरस्वती उर्फ सपना जाटव ने गाली गलौज किया, जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(3), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसी थाना क्षेत्र के फरियादी क्रिश जाटव पुत्र अजब सिंह उम्र 17 साल निवासी बुद्ध विहार के सामने अम्बेडकर नगर भिण्ड ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की शाम को आरोपी टोनी राजावत निवासी लहार चुंगी बाबू चाय वाले की दुकान के सामने बीड़ी पी रहा था, जिससे सार्वजनिक स्थल पर धुंआ हो रहा था, जब उसने बीडी ने से मना किया तो आरोपी गालियां देने लगा, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(3), 296, 351(3) बीएनएस, 3(1) द, 3(1)ध, 3(2)(वीए) एएसी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
उधर असवार थाना पुलिस को फरियदी प्रलोक पुत्र रामनजर महाजन उम्र 45 साल निवासी आलमपुर ने बताया कि गत मंगलवार को वह पेशी करने लहार गया था, जब वह बापिस लौट रहा था तभी पुराने विवाद के चलते आरोपीगण रामकुमार त्रिपाठी निवासी आलमपुर, कमलेश शर्मा एवं मुकेश शर्मा निवासी फरदुआ थाना दबोह, हेमराज शर्मा एवं देवराजशर्मा निवासीगण ग्राम देभई थाना सेवढा जिला दतिया एवं दो अज्ञात आरोपियों ने उसे जैतपुरा की पुलिया लहार-भाण्डेर रोड पर घेर लिया और गाली गलौज करने लगे, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 191(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इधर फूफ थाना क्षेत्र ग्राम भोनपुरा में गुरुवार को रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। जिसमें प्रथम पक्ष के फरियादी निहाल सिंह पुत्र प्रेमपाल सिंह भदौरिया उम्र 28 साल ने पुलिस को बताया कि आरोपीगण सत्यम भदौरिया, अर्जुन भदौरिया, राजपाल भदौरिया एवं गिल्ली भदौरिया उसके घर के सामने सडक पर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसको कुल्हाडी से मारा व जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 118(1), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष के फरियादी सत्यम सिंह पुत्र राजपाल सिंह भदौरिया उम्र 24 साल की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपीगण नेत्रपाल उर्फ मटरू भदौरिया, अवनीश भदौरिया, निहाल सिंह भदौरिया, किशनपाल सिंह भदौरिया के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत क्रॉस मामला दर्ज कर लिया है।