भिण्ड, 21 जुलाई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड राजीव कुमार अयाची के आदेशानुसार तथा सचिव जिविसेप्रा भिण्ड हिमांशु कौशल एवं न्यायाधीश भिण्ड श्रीमती नेहा उपाध्याय की अध्यक्षता में, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे की उपस्थिति में शनिवार को एडीआर सेंटर भिण्ड में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सहायक व्यक्ति के रूप में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला न्यायाधीश हिमांशु कौशल एवं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड श्रीमती नेहा उपाध्याय ने पॉक्सो एक्ट के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदाय करते हुए बताया कि बालकों को यौन दुव्र्यवहार, हिंसा और शोषण की बढती घटनाओं से बचाने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पॉक्सो अधिनियम नामक एक विशेष कानून बनाया गया एवं बालकों से संबंधित सभी जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना एवं बालकों तथा उनके परिवार की किसी भी परेशानी का समाधान का भी कानून में प्रावधान है एवं किसी भी पीडित बालक के संरक्षण एवं उसकी सहायता हेतु सहायक व्यक्ति के रूप में जिला प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स पीडित पक्षकार का नियमानुसार सहयोग प्रदान करते हैं, सहायक व्यक्ति की नियुक्ति बाल कल्याण समिति द्वारा पैरालीगल वॉलेंटियर्स की सूची में से की जाती है जिसके पश्चात नियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर को सहायक व्यक्ति के रूप में काम करते हुए पीडित को न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक मदद उपलब्ध कराना है।