भिण्ड, 14 जुलाई। पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र का अवलोकन किया, जिसमें प्रतिवेदित किया है कि 30 मई 2024 को मडाखेरा-अमृतपुरा रोड पर आयशर केंटर क्र. एम.पी.13 जेड.एफ.2443 में गाय के बड़े नर-मादा के 24 बछड़े बेरहमी से ठूंस-ठूंसकर भरे थे, उक्त आयशर केंटर को जब्त कर थाना मेहगांव के अपराध क्र.165/24 धारा 4, 6, 6(ए)/ 9 मप्र गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, 4, 6, 6(क), 9(1) मप्र कृषक पशु परीक्षण अधिनियम, 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पंजीबद्व किया गया है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त केंटर के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जब्तशुदा केंटर एवं गौवंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में पेशी 15 जुलाई को स्वयं एवं अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। नियत पेशी दिनांक को तदाशय का हित संरक्षण/ पक्ष समर्थन प्रस्तुत न किए जाने की दशा में जब्तशुदा ट्रक/ गौवंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। नियत तारीख के उपरांत प्रस्तुत आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे।