– कलेक्टर ने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर किया निलंबित
भिण्ड, 04 जुलाई। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भिण्ड के गणक कुलदीप सिंह भदौरिया को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, वरिष्ठ के आदेशों की अव्हेलना एवं लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत शिक्षकों को बीएड एवं एमएड की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त अनुमति का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कुलदीप सिंह भदौरिया, गणक द्वारा किया जा रहा है। उक्त बीएड एवं एमएड की अनुमति में भदौरिया द्वारा अनियमितता की जा रही है। जिसके कारण शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। इस स्थिति से प्रतीत है कि कुलदीप सिंह भदौरिया गणक द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना एवं लापरवाही बरती गई है। भदौरिया को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में भदौरिया का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लहार नियत किया जाता है। उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।