महिला को अपमानित कर मारपीट कर घायल करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

महिला को अपमानित कर मारपीट करने और डंडा मारकर घायल करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड

रायसेन 19अप्रैल:- मीडिया प्रभारी श्रीमती शारदा शाक्य ने बताया माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार बरेली द्वारा आरोपी मंगल उर्फ़ मंगला अहिरवार पिता मौजीलाल अहिरवार, उम्र 34 वर्ष,निवासी ग्राम गुरारिया थाना बरेली को महिला को अपमानित कर मारपीट करने और डंडा मारकर घायल करने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मंगल उर्फ़ मंगला अहिरवार को धारा 325भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गई।