रिष्वत लेने वाले आरोपी को हुई 4 वर्ष की सश्रम कारावास की स

सब्डिडी दिलाने की ऐवज में रिष्वत लेने वाले आरोपी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड दंडित किया

सागर 13अप्रेल:-  कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना में मिलने बाली सब्सिडी दिलाने की ऐवज में रिश्वत लेने वाले आरोपी राजसिंह को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की घारा-7 के अंतर्गत श्री आलोक मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुये 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने की।