भतीजी से छेडखानी करने वाले चाचा को हुई पांच साल की सजा

भोपाल, 18 जनवरी। विशेष न्यायालय पॉक्सो (19वे अपर सत्र न्यायाधीश) श्रीमती रश्मि मिश्रा की अदालत ने नाबालिग भतीजी के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी चाचा आमिर अली र्फ रज्जू को धारा 354 भादंवि एवं 9एन/10 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए धारा 10 पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति पटेल एवं श्रीमती वर्षा कटारे ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने थाना जहांगीराबाद में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि 14 जनवरी 2022 को दोपहर में करीब 1:30 बजे की बात है। मेरे पापा काम पर गए थे और मम्मी करीब तीन महीने से उरई में नानी के पास रह रही हैं। मेरे छोटे भाई-बहिन मदरसा पढने गए थे, तभी मेरे चाचा जो ऊपर वाले माले पर रहते हैं। मेरे आंगन में आए और बुरी नियत से पीछे से पकड लिया और मेरे सीने पर व यहां वहां छूने गले। मेरे कपडे उतारने की कोशिश की तो मैं अपने चाचा को धक्का देकर भागकर चली गई। मेरे चाचा मेरे से कह रहे थे कि किसी को बताएगी तो कोई तेरी बात नहीं मानेगा और तेरी ही बदनामी होगी। अभियोक्त्री ने मम्मी को फोन कर सारी बात बताई, तो मम्मी ने थाने में रिपोर्ट करने का बोला। तब अभियोक्त्री ने थाना जहांगीराबाद में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 354, 506 भादंवि, 9एन/10 पॉक्सो का अपराध कायम कर विवचेना उपरांत अभियोग पत्र न्याायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी आमिर अली उर्फ रज्जू को धारा 10 पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।