मारपीट के दो मामलों में दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

रायसेन, 16 जनवरी। जेएमएफसी बरेली, जिला रायसेन श्रीमती शर्मीला बिलवार के न्यायालय ने गाली गलौच कर मारपीट करने और लाठी डंडे से घायल करने संबंधी दो प्रकरणों में आरोपी संतोष चौहान उम्र 37 वर्ष निवासी गूगलवाडा थाना बरेली को साक्ष्य के आधार पर एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। वहीं दूसरे प्रकरण में आरोपी अभिषेक उर्फ भूरा पुत्र गोपाल सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी मांगरोल थाना बरेली को एक वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। दोनों प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना भारकच्छ में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि 26 जून 2021 के सुबह 8:15 बजे की बात है, मैं जमुनिया रोड पर खेत के पास खडा था, तभी वहां हमारे गांव का संतोष चौहान आया और गंदी-गंदी गालिया देकर कहने लगा कि मेरे उधारी के पैसे कब देगा और संतोष बोला तेरी मां की मृत्यु हुई थी जब मैंने तुझे पैसे दिए थे, मैंने उससे कहा कि वो पैसे मैंने वापस कर दिए, अब हमारा कोई लेन देन नहीं है। इसी बात पर से संतोष चौहान ने डण्डे से मारा, जो मेरी बांए हाथ की कलाई में लगा। जाते-जाते संतोष कहने लगा रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा। थाना भारकच्छ पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्र. 37/2021 धारा 294, 323, 506 भादंवि का मामला कायम कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी संतोष चौहान को धारा 325 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
वहीं दूसरा प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को पंचायत सहायक सचिव ने पंचायत में किसी काम से बुलाया था मैं अपनी मोटर साइकिल से पंचायत भवन पहुंचा। वहा से काम निपटाकर जैसे ही घर जाने के लिए मोटर साइकिल पर बैठा था, इतने में अभिषेक उर्फ भूरा किरार वहां आया और गालियां देने लगा, जब मैंने गाली देने से मना किया तो उसने सिर में लट्ठ मार दिया। जिससे मैं नीचे गिर गया, फिर मेरे बांए कंधे पर दोनों पैर में लट्ठ से मारा, जिससे मुझे चोट आई। भूरा मेरे घर के सामने गदर करता है जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना बरेली में की थी, इसी बात की रंजिश रखता था और आज झगडा किया। जाते जाते बोल रहा था कि रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा। थाना बरेली पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्र.422/2021 धारा 294, 323, 506 भादंवि कायम कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी अभिषेक उर्फ भूरा को धारा 325 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।