बिना लाइसेंस एवं बिना हेलमेट बाइक न चलाएं : न्यायाधीश

किशोरी पब्लिक स्कूल भिण्ड में जागरूकता शिविर आयोजित

भिण्ड, 11 जनवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शहर के किशोरी पब्लिक स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश भिण्ड दिनेश कुमार खटीक एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे मौजूद रहे।
शिविर को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार खटीक ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं को नालसा एसिड अटैक योजना, मोटरयान अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों को यह ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के बाईक, कार या कोई अन्य मोटर चालित वाहन नहीं चला सकता, ऐसा करने पर उसे नियमानुसार दण्डित किया जाता है। उन्होंने बताया कि किसी बाईक पर बैठते या चलाते समय हेलमेट तथा चार पहिया वाहन को चलाते हुए या उसमें बैठने पर उसे सीट बेल्ट लगाना आवश्यक होता है, जिससे न सिर्फ उस व्यक्ति की दुर्घटना के समय जान बच सकती है बल्कि कानून द्वारा अधिरोपित चालन से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा न्यायाधीश ने मोटरयान अधिनियम के अन्य प्रावधानों जैसे इंश्योरेंस, क्लेम आदि से संबंधित जानकारी तथा पॉक्सो एक्ट के संबंध में संक्षेप में जानकारी सरलतम भाषा में बच्चों को प्रदाय की गई।
जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे ने बच्चों को गुड टच बेड टच एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले साइबर अपराधों आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी अपराध के संबंध में सबसे पहले अपने माता-पिता या अभिभावक को अवगत कराए तथा यदि कोई ऐसा अपराध किसी के साथ घटित होता है तो वह संबंधित थाने की साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही कानूनी सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नं.15100 या नालसा ऐप डाउनलोड कर उस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कार्यक्रम में विद्यालय संचालक राधेगोपाल यादव, प्राचार्य सोनपाल सिंह, वरिष्ठ अध्यापक संजीव श्रीवास्तव, विद्यालय स्टाफ, छात्र-छात्राएं एवं पीएलही भिण्ड संजीव कुमार शर्मा उपस्थित रहे।