अवैध रूप से शराब रखने वाले को एक वर्ष की सजा

न्यायालय ने लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना

रायसेन, 04 अक्टूबर। मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन श्रीमती वर्षा सिंह भाटी के न्यायालय ने अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी किशोर पुत्र शेरसिंह रायसिख उम्र 51 वर्ष निवासी रमगढ़ा, थाना बाड़ी, जिला रायसेन को धारा 34(2) मप्र आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का दण्डारदेश पारित किया। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन अनिल मिश्रा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्या के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 21 जनवरी 2021 को दौराने गस्त मुखबिर की सूचना पर मय आबकारी फोर्स के समयाभाव में बिना तलाशी वारंट हासिल किए ग्राम सिनवाहा स्थित खेत में बने मकान पर तहसील बरेली में आरोपी की सहमति से समक्ष पंचान स्वयं व आबकारी स्टाफ की जामा तलाशी देकर व लेकर ग्राम सिनवाहा स्थित खेत में बने मकान की समक्ष पंचान विधिवत तलाशी ली गई। दौराने तलाशी आरोपी के आधिपत्य से नीले रंग के 20 लीटर धारिता वाले तीन ड्रमों में पूर्ण भरे कुल 60 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी अवैध मदिरा बरामद हुई, जिसका मौके पर ही जांच परीक्षण किया जाकर मदिरा को हस्ताक्षर युक्त चिटों से सीलबंद कर कब्जे आबकारी लिया गया तथा आरोपी के खिलाफ मप्र आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया तथा आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।