मारपीट के मामले मेें तीन भाईयों को छह-छह माह का कारावास

भिण्ड, 30 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भिण्ड अभिजीत सिंह के न्यायालय ने थाना देहात के प्रकरण क्र.717/2018 में मारपीट करने वाले आरोपीगण शिवप्रताप भदौरिया उम्र 35 वर्ष, दुर्गेश भदौरिया उम्र 20 वर्ष एवं बृजेश भदौरिया उम्र 18 वर्ष पुत्रगण सुरेश सिंह भदौरिया निवासी ग्राम हीरालाल का पुरा जिला भिण्ड को धारा 325 भादंवि में छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भिण्ड कृष्णेन्द्र पाल यादव ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी भिण्ड केपी यादव के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ओमवीर एवं उसका भाई राजू 14 अप्रैल 2018 को दोपहर लगभग 12 बजे अपने खेत पर गेंहू काट रहे थे एवं उसके पिता मोहन सिंह घर पर थे। जब फरियादी के पिता ने उसे फोन पर बताया कि अभिुयक्तगण उसके साथ गाली गलौच कर रहे हैं और जैसे ही फरियादी एवं राजू घर पर पहुंचे और गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण उनके साथ लाठी डण्डों से मारपीट करने लगे। मारपीट से फरियादी के हाथ व राजू के सिर में चोट आई। अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बाद फरियादी ओमवीर एवं राजू द्वारा थाने पर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई।