भिण्ड, 30 नवम्बर। जिले के शहर कोतवाली, देहात एवं रौन थाना क्षेत्र में गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के चार मामले सामने आए हैं। पुलिस फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल आठ आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली पुलिस को फरियादी प्रदीप पुत्र लाख सिंह जाटव उम्र 30 साल निवासी ग्राम मुस्तरी थाना मेहगांव ने बतया कि मामूली विवाद को लेकर बुधवार की दोपहर में आरोपिया अंजू छारी उर्फ पूजा निवासी ग्राम बिजपुरी थाना देहात, हाल किराये का मकान वीरेन्द्र नगर भिण्ड ने माता मन्दिर के पास गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपिया ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं दूसरे फरियादी मुकेश पुत्र हरीशचन्द्र वर्मा उम्र 47 साल निवासी छोटी माता गढैया भिण्ड ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की दोपहर में आरोपीगण सुनील सोनी निवासी छोटी माता गढईया भिण्ड, नीलू सोनी एवं सोनू सोनी निवासीगण ग्राम नूरपुरा जिला जालौन ने उसके घर में घुसकर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं देहात थाना पुलिस को फरियादी दीपक पुत्र रामबीर सिंह मौर्य उम्र 25 साल निवासी मातादीन का पुरा अटेर रोड भिण्ड ने बताया कि गत मंगलवार को रंगदारी को लेकर आरोपीगण अतुल जाटव, महेन्द्र जाटव ने ऋषिकेश गार्डन के बाहर भुजपुरा रोड पर गाली गलौज किया, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली।
उधर रौन थाना पुलिस को फरियादी राजू पुत्र मंगल प्रसाद दोहरे उम्र 38 साल निवासी ग्राम गौरई ने पुलिस को बताया कि बुधवार की शाम को आरोपीगण समर्थ चौहान एवं मनोज ओझा निवासी रौन ने अपना वाहन उसके दुकान के आगे खडा कर दिया। जब फरियादी ने वाहन दुकान के सामने खडा करने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज एवं मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि, 3(1)द, ध, 3(2)वीए एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।