समस्त पेट्रोल/ डीजल पम्प पर वीडियो रिकार्डिंग के आदेश जारी

जिले में 17 नवंबर तक की रिकार्डिंग दिए जाने के निर्देश

भिण्ड, 16 नवम्बर। जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिला भिण्ड की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के आधीन यह प्रतिबंधित आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि जिले के समस्त पेट्रोल/ डीजल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प पर वीडियो कैमरा की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। जिससे पेट्रोल/ डीजल पम्प पर आने वाले उपभोक्ताओं की जानकारी रखी जा सके। पेट्रोल पम्प संचालक पेट्रोल/ डीजल पम्प पर आने वाले उपभोक्ताओं की वीडियोग्राफी करवाएंगे, जिसमें उपभोक्ता का चेहरा एवं वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्टत: दिखता हो। पेट्रोल डीजल पम्प संचालक पेट्रोल/ डीजल केवल वाहनों में ही भरेंगे वाहनों के अलावा अन्य किसी पात्र अथवा बोतल आदि में नहीं भरेंगे। पेट्रोल/ डीजल पम्प संचालक पेट्रोल/ डीजल ऐसे किसी वाहन में नहीं भरेंगे जिन वाहनों के नंबर स्पष्ट नहीं हैं अथवा उनका चेहरा स्पष्ट वीडियोग्राफी कराने से मना करता है। पेट्रोल/ डीजल पम्प संचालक पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं की वीडियोग्राफी मर्यादा में कराएंगे, किसी भी उपभोक्ता से अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। पेट्रोल/डीजल पम्प संचालक महिला उपभोक्ता के चेहरे की वीडियोग्राफी किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। केवल वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की वीडियोग्राफी करेंगे। पेट्रोल डीजल पम्प संचालक उक्त वीडियोग्राफी की सीडी तैयार करवाकर तथा संलग्न प्रारूप पर जानकारी संकलित कर सुुबह नौ बजे, शाम पांच बजे एवं रात्रि 10 बजे अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी भिण्ड राजकुमार खत्री को 17 नवंबर तक प्रतिदिन नियत समय अनुसार प्रस्तुत करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।