सभी बच्चे, कानूनी रूप से साक्षर हों : न्यायाधीश

सभी बच्चे अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक होने चाहिए

भिण्ड, 16 अक्टूबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल भिण्ड में नालसा द्वारा संचालित बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके सरंक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना के आलोक में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में न्यायाधीश भिण्ड अभिजीत सिंह ने बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके सरंक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के बारे में बहुत ही सरल और सहज भाषा में समझाया एवं विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को गुड टच एवं बेड टच के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया, उनके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होने पर तुरंत विद्यालय में अपने अध्यापक एवं घर में अपने परिवारजन को उसके बारे में अवगत कराना चाहिए। सभी बच्चों को अच्छी तरह से पढाई करने एवं शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से हम प्रगति कर सकते है एवं अपने देश का नाम रोशन कर सकते है, इस बारें में भी बताया गया एवं बच्चों के द्वारा पूछे जाने प्रश्नों का भी बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में समझाया गया एवं उन्हें अनुशासन का पालन करके एवं शिष्टाचार को किस प्रकार अपने व्यवहार में लाएं अवगत कराया गया, इसके साथ ही सभी बच्चों को चाईल्ड हेल्प लाईन नं.1098 के संबंध में भी जानकारी दी।
इसी क्रम में किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड में आयोजित शिविर में उपस्थित प्रिंसिपल मजिस्टे्रट अंकिता गुप्ता ने नालसा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 एवं लैंगिक अपराधों के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाया। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम 2015 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रमों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शपथ दिलाई गई, बच्चों एवं विद्यालय के अध्यापकों को बताया गया कि हमें किस प्रकार से बाल विवाह कुप्रथा को भारत से दूर करने का प्रयास करना चाहिए एवं उक्त अभियान के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ, छात्र-छात्राएं एवं पीएलही भिण्ड सुमित यादव उपस्थित रहे।