जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 में आदेश जारी
भिण्ड, 12 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर जिले में धारा 144 अधिरोपित करते हुए बिना अनुमति रैली, धरना-प्रदर्शन, सभा एवं अन्य आयोजन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के साथ ही ऐसे आयोजन करने वाले और उनमें सम्मिलित होने वाले व्यक्ति अथवा प्रेरित करने वाले व्यक्ति/ संगठन पर भी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
इस दौरान कोई भी व्यक्ति/ संगठन सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, सभा, आमसभा, रैली, धरना, विरोध प्रदर्शन आदि न तो करेगा, न ही प्रयास करेगा अथवा न ही कोई किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/ संगठन रैली, आमसभा, धरना, विरोध प्रदर्शन आदि में सम्मिलित होने के लिए जुलूस एवं समूह के रूप में न तो आएंगे और न ही आने का प्रयास करेंगे अथवा न ही कोई किसी को प्रेरित करेगा। कोई व्यक्ति/ संगठन किसी भी प्रकार के आयोजन/ चल समारोह आदि में सार्वजनिक रूप से धारदार एवं मोथरे हथियार, तलवार, लाठी, फारसा, बरछी एवं अन्य किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का धारण एवं प्रदर्शन नही करेगा, न ही प्रयास करेगा अथवा न ही कोई को प्रेरित करेगा।
कोई व्यक्ति/ संगठन किसी भी प्रकार के कट-आउट, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भडक़ाऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो का प्रकाशन निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर नही करेगा, न ही प्रयास करेगा अथवा न ही कोई किसी को प्रेरित करेगा। कोई व्यक्ति/ संगठन किसी भी निजी अथवा सार्वजनिक भवन/ संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भडक़ाऊ नारे/ संदेश नही लिखेगा, न ही लिखने का प्रयास करेगा अथवा न कोई किसी को प्रेरित करेगा। कोई व्यक्ति/ संगठन किसी भी वर्ग, धर्म, जाति एवं संप्रदाय विशेष के लिए भडक़ाऊ संदेश, वीडियो, ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म यथा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि के माध्यम से प्रसारित, फारवर्ड, लाईक, कमेंट इत्यादि नहीं करेगा, न ही प्रयास करेगा अथवा न ही किसी को कोई प्रेरित करेगा। व्हीव्हीआईपी/ व्हीआईपी एवं जनप्रतिनिधियों के आगमन पर उनके समर्थकों/ आयोजकों द्वारा मार्ग में किए जाने वाले स्वागत समारोंह आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से 24 घण्टे पूर्व से लेनी अनिवार्य होगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य अधिनियम के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति, संस्था, संगठन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।