दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

रायसेन, 11 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक कार चलाकर चोट कारित करने वाले आरोपी मनोज पुत्र मोहन बाबू पाल उम्र 45 वर्ष निवासी प्रियदर्शनी नगर टीटी नगर भोपाल को धारा 338, 279 (शीर्ष-2) भादंवि में तीन-तीन (कुल छह) माह के कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिलवानी राजेन्द्र कुमार वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 18 अक्टूबर 2017 को दोपहर करीब 1:30 बजे फरियादी/ सूचनाकर्ता रामबाबू इमने और अनिल धाकड मास्टरसाब मोटर साइकिल से मुआर से सिलवानी आ रहे थे, जिनके आगे उनका विद्यार्थी विमलेश आदिवासी व उसके पिता भागचंद भी उनकी नई मोटर साइकिल बजाज विक्रांत से सिलवानी आ रहे थे। मोटर साइकिल विमलेश चला रहा था तथा उसके पिता भागचंद पीछे बैठे थे। जैसे ही वो उदयपुरा पेट्रोल पंप सिलवानी के पास पहुंचे तभी सामने सिलवानी तरफ से आ रही इंडिगो ईसीएस कार क्र. एम.पी.04 टी.ए.8523 के चालक अपनी कार काफी तेज व लापरवाही से चलाकर लाया और विमलेश की मोटर साइकिल में सामने से टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों गिर गए तथा उन्हें चोट आई, कार चालक टक्कर मारकर भाग गया। फिर फरियादी ने डायल 100 नंबर से दोनों को शासकीय अस्पताल सिलवानी इलाज हेतु लेकर आए, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रायसेन रिफर किया गया। तत्पश्चात फरियादी रामबाबू ने उक्त घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र सिलवानी में दर्ज कराई उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र सिलवानी में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन की समस्त साक्ष्यों एवं दलीलों को सुनकर आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।