बेईमानी से प्लॉट बेचने वाली आरोपिया को एक वर्ष कारावास

न्यायालय ने आरोपिया पर 10 का जुर्माना भी लगाया

ग्वालियर, 30 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला ग्वालियर विजिताश्व पुष्कर के न्यायालय ने बेईमानी व धोखाधडी से प्लॉट बेचने वाली आरोपिया पूर्णिमा को धारा 420 भादंवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्नेहलता चंदेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला पूर्णिमा ने वर्ष 2008 में फरियादी को मैहरा ग्राम स्थित एक प्लॉट बेईमानी व छलपूर्वक यह विश्वास दिलाते हुए बेचा कि उक्त प्लॉट पर उसके द्वारा कोई भी ऋण अथवा बंधक ऋण नहीं लिया गया है, जबकि आरोपी पूर्णिमा द्वारा उक्त प्लॉट को वर्ष 2006 में ही बैंक में बंधक रखकर पांच लाख रुपए का ऋण लिया गया था, इस प्रकार उक्त तथ्य को छिपाते हुए आरोपिया पूर्णिमा ने फरियादी के साथ धोखाधडी व छल किया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने वर्ष 2014 में थाटीपुर थाने में दर्ज कराई थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां विचारण उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध होने पर आरोपी महिला पूर्णिमा को न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई है।