दुर्घटना में मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

सागर, 16 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर सुश्री आरती आर्य की अदालत ने तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी सुनील पुत्र रामसेवक कुशवाह निवासी अंतर्गत थाना खिमलासा को दोषी करार देते हुए धारा 279 भादंवि के तहत 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 338 भादंसं में छह माह सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 304ए भादंसं में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना खिमलासा में अस्पताल बीना से मेमो प्राप्त होने पर धारा 174 दंप्रसं के तहत मर्ग कायम किया गया, मर्ग जांच में पाया गया कि 23 अप्रैल 2015 को सुनील कुशवाहा निवासी मनोरमा वार्ड का अपनी मोटर साइकिल डिस्कवर क्र. एम.पी.15 एम.पी.4247 को चलाकर ललितपुर से फरकना तिराहा खिमलासा पर आया, जहां सुनील कुशवाहा ने मोटर साइकिल को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक रोड के बीच में बने डिवाइडर से टकरा दी, जिससे मोटर साइकिल पर पीछे बैठे अजय व ललित को सिर में काफी चोटें आईं। ललित की सीएचसी बीना में मृत्यु होने पर मेमो प्राप्त हुआ। उक्त मर्ग जांच के आधार पर थाना खिमलासा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना खिमलासा पुलिस ने धारा 279, 337, 304ए भादंसं का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया तथा अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर आरती आर्य के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।