अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

भिण्ड, 09, सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भिण्ड के न्यायालय ने थाना बरोही के प्रकरण क्र.646/18 में विचारण पश्चात अवैध हथियार रखने वाले आरोपी रोशनलाल पुत्र लोकमन जाटव उम्र 59 वर्ष निवासी फगनोल, थाना जेथरा, ऐंटा उप्र को 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 200 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एडीपीओ केपी यादव ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव के अनुसार अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि छह जून 2018 को थाने से मय फोर्स अधिकृत शासकीय वाहन से रवाना होकर महिला हेल्पलाईन की शिकायत के निकाल हेतु फरियादिया के घर ग्राम रूअर पहुंचा, जहां पर फरियादिया से पूछताछ कर कथन लिए, कथन उपरांत जरिए मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति ऐंतहार झाल की पुलिया पर कुर्ता-पजामा पहने हुए जिसकी उम्र करीब 55 से 60 साल होगी, जो हाथ में सफेद कपडे का थैला लिए हुए है। उस थेले में अवैध रखकर किसी का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना के संबंध में पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों एवं हमराही फोर्स को अवगत कराया। बाद मय हमराही फोर्स के रवाना होकर सेमरपुरा मोड पहुंचे, जहां से स्वतंत्र साक्षी नीतेश दुबे को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचें, जहां पर मुखबिर के बताए हुलिया का व्यक्ति पुलिस को देखकर पुलिया की आड में छुपने का प्रयास करने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रोशनलाल पुत्र लोकमन जाटव उम्र 59 वर्ष निवासी फगनोल, थाना जेथरा, ऐंटा उप्र का होना बताया। अभियुक्त हाथ में जो थेला लिए था उसे चेक किया तो उसमें 315 बोर के 19 कट्टे एवं पांच जिन्दा राउण्ड नीले शॉल में लिपटे हुए मिले। उक्त कट्टों के संबंध में वैध लाईसेंस मांगने पर उसने नहीं होना बताया। अभियुक्त का कृत्य धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 3, 5, 25, 26 एवं 27 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त कट्टा एव एक जिंदा राउण्ड को समक्ष पंचान के विधिवत जब्त कर जप्ती पत्रक बनाया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। थाने पर लौटकर अपराध क्र.67/2018 धारा धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 3, 5, 25, 26 एवं 27 आयुध अधिनियम पर एफआईआर लिखी गई।