ग्वालियर, 07 सितम्बर| न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर धीरज कुमार के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी करीम खान को धारा-324 भादंसं के तहत छह माह सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गायत्री गुर्जर ने घटना जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ने अपने ससुर निजाम खान के साथ थाने पहुंचकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका करीम खान से पुराना घर के सामने चेम्बर बनाने का विवाद चल रहा था, सुबह करीम खान आया और उसे व उसके घर वालों से गालियां देने लगा, उसने गाली देने से मना किया तो करीम खान ने उसके बांए हाथ में कारीगर का काम करने वाली कन्नी मार दी, जिससे उसके हाथ में चोट होकर खून निकला व लात-घूसों से उसकी मारपीट की, तब उसके ससुर निजाम खान ने आकर उसे बचाया व घटना देखी थी, तब करीम खान जाते-जाते कह रहा था कि आज तो बच गया आइंदा जान से खत्म कर देगा। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना विश्वविद्यालय के अपराध क्र.30/16 अंतर्गत धारा 294, 323 एवं 506-बी भादंसं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अन्वेषण प्रारंभ किया गया व अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करके आहत का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, साक्षीगण के कथन लेख किए गए, आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।