दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

सागर, 23 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर रीना शर्मा के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक एवं तेज गति से वाहन चलाकर घायल करने वाले आरोपी साकिर अंसारी को दोषी करार देते हुए धारा 338 भादंवि में छह माह के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 337 के तहत तीन माह के सश्रम कारावास, मोटरयान अधिनियिम की धारा 130(3)/177 में 100 रुपए, धारा 39/192 में दो हजार रुपए, धारा 146/196 में 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में प्रकरण की की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती किरण गुप्त ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया (पीडिता) शीला बाल्मीकि ने थाना मोतीनगर में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि 25 दिसंबर 2017 को सुबह 8:30 बजे की बात है, वह अपने लडके प्रिंस के साथ मोटर साइकिल क्र. एम.पी.15 एम.एल.2504 से नौकरी करने के उपरांत उपस्थिति का अंगूठा लगाने पुरव्याउ टौरी जा रही थी और वह पीछे बैठी थी। जैसे ही वह मोराजी स्कूल के मन्दिर के पास पहुंची तो सामने से बाईक क्र. एम.पी.15 एम.सी.4137 का चालक बाईक को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर आया और उनकी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह दोनों बाईक से गिर गए तथा फरियादिया को कमर, सिर तथा बांए पैर के घुटने में मूंदी चोटें आईं एवं उसके लडके प्रिंस को बांए हाथ की अंगुलियों में, बांए कंधा में एवं दाहिने पैर के घुटने में चोटें आई थीं। वहां पर किसी ने 108 को बुला लिया था फिर उसे व उसके लडके को मेडीकल कॉलेज में भर्ती कर किया गया, घटना स्थल पर उसका लडका विपिन आ गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना मोतीनगर पुलिस ने धारा 279ए 337 भादंवि का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर रीना शर्मा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।