रायसेन, 22 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर पुलिस के कार्य में बाधा डालने व चोट पहुंचाने वाली आरोपिया प्रेमलता पत्नी मुन्नालाल अहिरवार उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम गायब्यान, थाना उदयपुरा, जिला रायसेन को धारा 332 भादंवि में छह माह के साधारण कारावास से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील उदयपुरा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोगी (आहत) आरक्षक क्र.13 हाकम सिंह ने आरक्षी केन्द्रा उदयपुरा में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि 20 जून 2012 को वह प्रकरण क्र. आर.टी.437/12 का वारंट मुन्नालाल पुत्र हल्कु हरिजन को न्यायालय उदयपुरा हमराज स्टाफ आरक्षक क्र.617 महेन्द्र परते, सैनिक क्र.129 कमल सिंह के साथ लेकर न्यायालय में पेश करने गया था, न्यायालय के समक्ष वारंटी को जेल दाखिल करने हेतु न्यायालय से बाहर पहुंचे तो वहां उसकी पत्न अभियुक्त प्रेमलता खडी थी तो वारंटी मुन्नालाल चिल्लाचोंट करने लगा एवं उसकी पत्न प्रेमलता उन लोगों से झूम गई एवं हाथ मुक्कों से मारपीट कर अपने पति को छुडाने का प्रयास करने लगी एवं फरियादी के बांए कंधे पर बुरी तरह से काट लिया, मुंह व हाथों में नाखून से नोच दिया एवं कमल सिंह को थप्पडों से मारा, गलियां देते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा के न्यायालय ने आरोपिया प्रेमलता अहिरवार को धारा 332 भादंवि में छह माह के साधारण कारावास से दण्डित किया है।