सुपर वाईजर की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

भोपाल, 11 अगस्त। प्रधान सत्र न्यायाधीश भोपाल मनोज कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने सुपर वाईजर की दिन दहाडे गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी महेन्द्र तिवारी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 30 आयुध अधिनियम में तीन माह के कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया ने की।
अभियोजन जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 30 सितंबर 2021 को थाना एमपी नगर भोपाल के तत्कालीन निरीक्षक सुधीर अरजरिया को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने घटना स्थल पर रिपोर्ट लेख कराई कि लगभग 9:40 बजे आरोपी गनमेंन महेन्द्र तिवारी सर्वोदय सर्विस निर्माण सदन अरेरा हिल्स भोपाल ने सुपर वाईजर राजकुमार ठाकुर को अपनी 12 बोर की बंदूक से दो गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट पर देहाती नालसी एवं मर्ग मौके पर लेख किया गया, थाने पर अपराध क्र.535/21 धारा 302 भादंवि का अपराध आरोपी महेन्द्र तिवारी के विरुद्ध कायम कर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान बारीकी से घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, साक्षियों (प्रत्यंक्ष एवं परीस्थिति जन्य) के कथन अंकित किए गए, मृतक के शव का परीक्षण शासकीय चिकित्सालय से करवाया जाकर विस्तृत शव परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर 12 बोर की बन्दूक एवं जिन्दा कारतूस एवं खाली खोका जब्त किए गए एवं मृतक के शव से पीएम के दौरान प्राप्त कारतूस के अवशेष एवं अन्य जब्तशुदा आर्टिकल्स को विशेषज्ञ अभिमत हेतु राज्य वैज्ञानिक प्रयोगशाला सागर एवं क्षेत्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला भोपाल परीक्षण के हेतु भेजे गए। चिकित्सकीय अभिमत, अन्य प्रत्यक्ष एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य व घटना स्थल के सीसीटीव्ही फुटेज से आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादंवि एवं 30 आयुध अधिनियम का अपराध सिद्ध पाए जाने से आरोपी महेन्द्र तिवारी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान विशेषज्ञ अभिमत एवं परीक्षण उपरांत प्राप्त आर्टिकल्स न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान विशेषज्ञ साक्षी के सहित 22 साक्षियों को परीक्षित कराया जाकर 57 प्रदर्शों एवं 50 आर्टिकल्स से अभियोजन ने आरोपी महेन्द्र तिवारी के विरुद्ध धारा 302 भादंवि एवं 30 आयुध अधिनियम के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत, साक्ष्य, तथ्यों, दस्तावेजों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी महेन्द्र तिवारी को धारा 302 भांदवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 30 आयुध अधिनियम में तीन माह के कारावास से दण्डित का निर्णय पारित किया है। इस मामले में विवेचनाकर्ता अधिकारी तत्कालीन निरीक्षक सुधीर अरजरिया ने प्रकरण में कुशलता एवं सतर्कता से प्रत्येक बिन्दु पर साक्ष्य एकत्रित कर सशक्त विवेचना की।