सागर, 27 जुलाई। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश जिला-सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने नाबालिगा के साथ छेडखानी करने वालेे आरोपी अनवर खान को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंसं के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 354(क)(2) भादंसं में एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पटैल ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडिता) ने 21 नवंबर 2022 को थाना मकरोनिया में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह विगत कुछ माह से स्कूल बस जिसे अभियुक्त ड्रायवर अनवर खान चलाता है, उसकी बस से स्कूल आती-जाती है। 12 नवंबर 2022 के 12:50 बजे वह स्कूल से घर आने के लिए बस में बैठ गई थी, उस समय बस में अन्य कोई नहीं था, तभी अभियुक्त ड्रायवर अनवर उसके पास पीछे वाली सीट पर आया और उससे बोला कि वह उसे पसंद करता है, वह आगे की सीट पर क्यों नही बैठती और आरोपी ने उसे अपने पास की सीट पर बैठने को बोलता है, न बैठने पर बुरे तरीके से चिल्लाता है। 15 दिन पहले भी उसने बुरी नियत से उसका हाथ पकडा था और उसे अपनी सीट के पास बैठाकर जबरदस्ती बुरी नियत से टच किया था, पहले भी कई बार बुरी नियत से टच कर चुका है। आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर भी मांगा था जो उसने नहीं दिया, फिर उसने सारी बात अपने भाई को बताई थी, जिसने सारी बात उसके पिता को बताई, तत्पश्चात वह भाई व पापा के साथ रिपोर्ट करने आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 509, 354(क)(2), 506 भाग दो भादंसं एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 11(आई), सहपठित धारा 12 एवं 9(स), सहपठित धारा 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।