चाकू से वार करने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 27 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री वरुण कुमार शर्मा के न्यायालय ने चाकू से वार करने वाले आरोपी गोविन्द पाल को धारा 324 भादंसं में छह माह सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री चेतना तिवारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक को अभियुक्त गोविन्दा, पीडित मोनू के भाई हेमंत कुशवाह की मारपीट कर रहा था। पीडित द्वारा अभियुक्त को समझाने पर उसने पीडित मोनू को गालियां दीं। अभियुक्त ने अपने घर से चाकू लाकर पीडित मोनू को पुट्ठे में मारा तथा जान से मारने की धमकी दी। पीडित सोनू ने घटना की सूचना थाना इंदरगंज पर दी गई, जिसे पर से थाना इंदरगंज में अपराध क्र.162/2014 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।