रायसेन, 27 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय चोरी के मामले में आरोपीगण असलम खां पुत्र मोहम्मद खां उम्र 40 वर्ष एवं जीनत उर्फ मुबीना बी पत्नी असलम खां उम्र 27 वर्ष हाल निवासी अशोक नगर रायसेन को धारा 380, 454 भादंवि में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200-200 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना रायसेन पुलिस को सूचना दी कि मैं अपने ससुराल नकतरा गया था, घर में ताला लगाकर घर की रखवाली के लिए चाबी अपनी मां नन्नीबाई को दे गया था। जो 13 सितंबर 2022 को 11 बजे कंट्रोल से राशन लेने गई थी, 12 बजे करीब वापस घर आई तो फोन लगाकर बताया कि घर में चोरी हो गई है। तब फरियादी नकतरा से घर आया तो देखा कि घर के दरवाजा का ताला टूटा पड़ा था। घर में रखी पलंग पेटी एवं अन्य लोहे की पेटी में रखे सामान बिखरे पड़े थे। नगदी 26 हजार रुपए, चांदी के पायल, करधौनी, कंगन, बच्चों की पायल व पट्टी, सोने के चार गुरिया पुराने इस्तेमाली व खाने का सामान भी नहीं मिला। कोई अज्ञात चोर दिन में घर का ताला तोडक़र अंदर घुसकर चोरी कर ले गया है। जेबर सामने आने पर मैं व मेरी पत्नी पहचान लेंगे। थाना कोतवाली रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया व अन्य अनुसंधान पश्चात यह अभियोग पत्र न्यांयालय में प्रस्तुत किया गया।