भिण्ड, 25 जून। विशेष न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड आशीष कुमार शर्मा की अदालत ने अपहरण, लूट व हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। साथ ही आरोपियों द्वारा जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतरिक्त कारावास भुगताने का फैसला सुनाया है।
अपर लोक अभियोजक लहार शिवकुमार त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी भानसिंह पुत्र शिवपाल सिंह राजावत निवासी हीरापुरा ने वर्ष 2017 में थाना लहार में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी पुलिस द्वारा जांच की गई तो पता चला कि फरियादी का भाई राकेश सिंह राजावत उम्र 35 वर्ष 14 जनवरी 2017 को सुबह छह बजे अपने ट्रेक्टर क्र. एम.पी.30 ए.ए.4690 से ईंट भरने के लिए बकेवर जिला इटावा गया था, जो वापस नहीं आया। जिस पर थाना पुलिस द्वारा गुमशुदगी कायम की गई। पुलिस ने जब इसकी जांच की, तो पाया कि आरोपी सोनू उर्फ सोनपाल, जितेन्द्र सिंह, श्रीदत्त शर्मा ने राकेश सिंह का अपहरण कर उसे ढोंचरा मोड़ के आगे जितेन्द्र सिंह के घर के सामने बने कुए में धकेल दिया। इन आरोपियों द्वारा उससे 25 हजार रुपए की लूट भी की गई। इस पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या, लूट व अपहरण की धाराओं में वृद्धि की और इन्हें हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। इस मामले में अपरलोक अभियोजक शिवकुमार त्रिपाठी की दलीलों पर विशेष न्यायाधीश आशीष कुमार मिश्रा ने तीनों आरोपियों को आजीवन करावास के साथ ही पांच हजार के जुर्माने से दण्डित किया।