भिण्ड, 25 जून। विशेष न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी को सात साल का कारावास एवं तीन हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतरिक्त कारावास भुगताया जाएगा।
अपर लोक अभियोजक लहार शिवकुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह प्रकरण वर्ष 2018 का है। जब फरियादी हरपाल बघेल ने अपने पिता थानसिंह एवं चाचा फूलसिंह के साथ थाना लहार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कामता बघेल द्वारा करब में आग लगा दी गई और जब इस पर उससे बात की तो वह भडक़ गया और उसने गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला किया। जिसमें फरियादी, उसका पिता व चाचा घायल हो गए। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने मुझे, पिता व चाचा को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। जिसमें फरियादी की गंभीर हालत देखते हुए उसे ग्वालियर रैफर किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 307, 323, 324, 294, 435, 506 भादंवि के तहत मामला कायम किया था। इस मामले में अपर लोक अभियोजक शिवकुमार त्रिपाठी की दलीलों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश आशीष कुमार मिश्रा ने आरोपी कामता बघेल को सात वर्ष करावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।