ग्वालियर, 23 जून। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय में विचाराधीन आरक्षी केन्द्र माधौगंज के विशेष प्रकरण क्र.235/19 अंतर्गत धारा 9, सहपठित धारा 10 पॉक्सो एक्ट में तीन मासूम बच्चियों के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी राजकुमार उर्फ संजू सिंधी को पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल तीन हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माने के व्यतिक्रम में एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जाएगा।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी (अभियोक्त्री क्र.दो व दो के पिता एवं क्र.एक के मामा) ने उपस्थित थाना आकर एक लेखीय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उनकी भांजी अभियोक्त्री क्र.एक (उम्र नौ वर्ष) उनके साथ ही रहती है तथा अभियोक्त्री क्र.दो (उम्र आठ वर्ष) एवं अभियोक्त्री क्र.तीन (उम्र चार वर्ष) उसकी पुत्रियां है। 10 मार्च 2019 को शाम करीब चार बजे के समय तीनों बच्चियां घर की छत पर खेल रही थीं, तभी पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त राजकुमार उर्फ संजू सिंधी ने उनको टॉफी देने के बहाने कुर्सी लगवाकर अपनी छत पर एक-एक करके गोद में लेकर ले लिया, फिर अभियुक्त ने तीनों बच्चियों के साथ गलत हरकत की। अभियोक्त्री क्र.एक ने चिल्लाकर बोला अंकल हमें छोड़ दो नहीं तो हम घर वालों को आवाज दे देंगे। उसके पश्चात अभियुक्त राजकुमार ने यह कहते हुए कि घर पर किसी को नहीं बताना, अपनी छत से फरियादी की छत पर अभियोक्त्रियों को एक-एक करके उतार दिया। 11 मार्च 2019 को भी अभियुक्त ने अभियोक्त्री क्र.एक से कहा कि छत पर मिलना, लेकिन अभियोक्त्री डर के कारण नहीं गई। उसने रात को सोते समय इस पूरी घटना की जानकारी फरियादी की पत्नी (अभियोक्त्री क्र.एक की मामी) को बताई। फरियादी को उसकी पत्नी ने सारी घटना बताई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना माधौगंज जिला ग्वालियर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र.101/2019 पर पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर बाद चिकित्सीय परीक्षण संकलित प्रदर्शों को क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित करने के उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त को सजा सुनाई है।