राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बैंच के समक्ष आज रखें शिकायतें

भिण्ड, 22 जून। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार बाल संरक्षण आयोग द्वारा 23 जून को सुबह 10 बजे से जिले के विकास खण्ड गोहद में बैंच का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 18 वर्ष आयु तक के बालकों से संबंधित समस्याओं एवं अन्य विषयों पर शिकायत की जा सकती है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने अवगत कराया कि घरेलू श्रम के रूप में खतरनाक व्यवस्था में बालश्रम को लगाना, देय राशि का भुगतान न करना, बचाए गए बालश्रम का प्रत्यावर्तन, एसिड अटेक से संबंधित मामले, माता-पिता, अभिभावकों, अन्य व्यक्तियों के साथ सडक़ों पर भीख मांगना, जबरन भीख मांगना, शारीरिक शोषण, हमला, परित्याग, उपेक्षा, घरेलू हिंसा का शिकार बच्चा, एचआईबी स्थिति के आधार पर बच्चे के साथ भेदभाव, बच्चे को पुलिस ने पीटा, सीसीआई में बच्चे के साथ दुव्र्यवहार, अवैध गोद लेना, बच्चे की बिक्री, बच्चों के खिलाफ हिंसा, बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतें शामिल हैं। इसी प्रकार लापरवाही के कारण मौत, अपहरण, लापता बच्चा, आत्महत्या, इलैक्ट्रोनिक, सोशल, प्रिंट मीडिया में बाल अधिकारों का उल्लंघन, पड़ोस में स्कूल की अनुपस्थिति, बुनियादी ढांचे की कमी, कैपिटेशन शुल्क संबंधी, स्कूल में शारीरिक दण्ड, शारीरिक शोषण, स्कूल प्रवेश से इन्कार, विकलांगता संबंधी सहायता शिकायत, भेदभाव, यौन शोषण, मुआवजा, शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, स्कूल परिसर का दुरुपयोग, स्कूल के भवन को बंद करने, लेने के मामले में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, यौन शोषण, मुआवजा निष्क्रियता संबंधी, रोग संबंधी, कुपोषण, मध्यान्ह भोजन, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, सभी बाल विकासात्मक विकारों के लिए पुनर्वास, चिकित्सा लापरवाही, इलाज में देरी आदि प्रकार की शिकायतें शामिल हैं।