ग्वालियर, 20 जून। न्यायालय:- एकादशम अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ग्वालियर श्री तरुण सिंह ने अभियोक्त्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी रवि जाट उर्फ रवि राणा पुत्र नाथूसिंह उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम दुहिया, मुरार, बिजौली, जिला ग्वालियर को धारा 376, सहपठित धारा 3(2)(5) एससी/ एसटी अधिनियम 1989 के अधीन आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का दूसरा आरोपी छोटू जैन अभी फरार है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं उनकी सहयोगी एडीपीओ नैंसी गोयल ने घटना के बारे में बताया है कि 28 अगस्त 2018 को अभियोक्त्री दोपहर दो बजे डॉ. उत्तम प्रसाद के यहां पर अपनी बुखार की दवाई लेने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में पुलिया के पास अभियुक्त रवि एवं छोटू मोटर साइकिल से आए और छोटू ने अभियोक्त्री को पकडक़र मोटर साइकिल पर बीच में बैठा लिया। वह अभियोक्त्री को भेलाकलां गांव के पूर्व एक सुनसान जगह पर झाडिय़ों में ले गए, वहां अभियुक्त छोटू ने अभियोक्त्री के दोनों हाथ पकड़े और अभियुक्त रवि ने उसके साथ गलत काम किया। अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री को ग्राम स्यावरी के चौराहे पर छोड़ दिया था, वहां थोड़ी दूरी पर उसके मामा एवं चाचा आ गए, जो अभियोक्त्री को अपने साथ घर पर लेकर आए। अभियोक्त्री ने उक्त घटना की जानकारी 30 अगस्त 2018 को अपने घर पर दी, तब अभियोक्त्री के पिता ने आवेदन पत्र थाना बिजौली में प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर थाना बिजौली में अपराध क्र.130/2018 अंतर्गत धारा 376, 120बी भादंसं, धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम एवं धारा-3(2)(5) अजा/जजा अधिनियम 1989 के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।