भिण्ड, 30 मई। अपर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायतों के आम/ उप निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले में मतदान एवं मतगणना 13 जून को होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने जिला आवकारी अधिकारी भिण्ड को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दि,वा निर्देश भेजते हुए पत्र जारी कर कहा है कि पंचायत आम/ उप निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे से पूर्व बंद रखी जाएंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी ग्राम पंचायत के उप निर्वाचन के मामले में चाहे वह सरपंच पद के लिए हो या पंच पद के लिए पूरी ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में स्थित शराब की सभी दुकानें मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से बंद रखी जाएंगी। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें उपरोक्तानुसार बंद रखी जाएंगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन संपन्न होना है उन ग्राम पंचायतो की सीमा से पांच किमी की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें बंद रखी जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।