हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

भिण्ड, 19 मई। अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड दिनेश कुमार शर्मा के न्यायालय ने हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 12 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है एवं प्रकरण में फरार आरोपी कपिल सिंह को गिरफ्तार करने हेतु वारंट जारी किया गया। मामले में सुनवाई करने के बाद ने अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक शिवकुमार त्रिपाठी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी राजवीर पुत्र गजेन्द्र राजपूत ने चार जून 2019 को थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि आरोपी कपिल राजपूत, छोटू, कुंदन, सुखवीर, महेन्द्र, कल्ली उर्फ उदयवीर एवं अनिल सिंह हथियारों से लैश होकर पुरानी रंजिश पर हमला किया और जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं, जो रविन्द्र की कमर के पीछे लगी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर डायल-100 मौके पर पहुंची और घायल को लहार अस्पताल ले जाया गया। यहां घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 307 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया था। घायल रविन्द्र की मृत्यु के पश्चात धारा 302 भादंवि का इजाफा किया गया था। इसी मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 12 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है। आरोपियों को सुनाई गई सजाएं एक साथ भुगताई जाएंगी।