जिले से बाहर भूसा निर्यात पर प्रतिबंध

भिण्ड, 17 मई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पशु चारा भिण्ड जिले की सीमा के बाहर जा रहा है, उक्त खबर की जांच में पाया गया कि जिले के बाहर सरसों की तूरी जा रही है, जो कि निर्यात नियंत्रण से मुक्त है, साथ ही सरसों की तूरी का उपयोग पशु आहार के रूप में नहीं किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि पूर्व में 21 अप्रैल 2023 को मप्र चारा निर्यात नियंत्रण आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशु आहार के रूप में उपयोग में लाने वाले समस्त प्रकार के चारे घास, भूसा, ज्वार के बण्डल, धान के बण्डल एवं पशुओं के द्वारा खाए जाने वाले अन्य किस्म के चारे पर भिण्ड जिले की सीमा के बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था।