लोक अदालत मे 750 लंबित प्रकरणों का हुआ निराकरण

वर्षों से लंबित मुकद्दमों से छुटकारा पाकर लोगों के चेहरे पर आई खुशी

भिण्ड, 13 मई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के निर्देशानुसार एवं विशेष न्यायाधीश/ समन्वयक अधिकारी नेशनल लोक अदालत डीपी मिश्र तथा जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में एडीआर भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर भिण्ड में किया गया। जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड सुरभि मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ किया।
नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ के अवसर पर विशेष न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय भिण्ड लखनलाल गर्ग, जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड हिमांशु कौशल, जिला न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे, अभिभाषक संघ भिण्ड के अध्यक्ष विनीत मिश्रा, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, न्यायालय कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार हेतु कुल 30 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था, जिनमें सुलहकर्ता सदस्य के रूप में नामित अधिवक्ताओं द्वारा अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया गया। जिसके फलस्वरूप जिला मुख्यालय भिण्ड एवं तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार में लंबित कुल 750 न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें कुल 1411 पक्षकार लाभान्वित हुए तथा राशि 79 लाख 92 हजार 731 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। उक्त प्रकरणों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन जिनमें जलकर, संपत्तिकर, विद्युत बीएसएनएल, बैंक आदि के कुल 695 प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण किया गया, जिसमें 748 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया तथा उक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में कुल 97 लाख 31 हजार 165 रुपए राशि वसूल की गई।
वर्ष 2023 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत में गठित खण्डपीठों द्वारा कई मामलों में पक्षकारों के मध्य आपसी कटुता को समाप्त करते हुए दोनों पक्षों को मिलाने का कार्य किया गया तथा सफल प्रकरणों में पक्षकारों को पौधे भेंट कर उन्हें जीवन में विवाद को समाप्त करने तथा शांतिपूर्वक सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत करने की सलाह भी दी गई।
आपस में गले मिले जोड़े, गिले सिकवे हुए दूर
नेशनल लोक अदालत में गठित खण्डपीठ क्र.दो के पीठासीन अधिकारी प्रधान न्यायाधीश लखनलाल गर्ग, कुटुंब न्यायालय के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्र.14/2022 एईदी जिसमें निकाह संबंध विच्छेदित किए जाने के संबंध में पति ने पत्नी से निकाह संबंध विच्छेद किए जाने हेतु धारा 34 विशेष अनुतोष के तहत जून 2022 में दावा प्रस्तुत किया था, लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य द्वारा उभयपक्ष के मध्य राजीनामा कराया गया तो उन्होंने खुशी-खुशी साथ में रहना व्यक्त किया। इस प्रकार उनके मध्य लंबित प्रकरण राजीनामा के माध्यम से निराकृत किया गया और दोनों पक्ष खुशी-खुशी अपने घर साथ में रवाना हुए।