वन स्टॉप सेंटर पर विधिक जागरुकता शिविर आयोजित

भिण्ड, 10 मई। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/सचिव हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में पॉस्को एक्ट 2012 (वाणिज्यिक यौन शोषण पीडि़तों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015) एवं गरीबी उन्मूलन योजना 2015 के संबंध में वनस्टॉप सेंटर भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में न्यायाधीश भिण्ड विशाल खाडे ने उपस्थितजनों को महिलाओं का वाणिज्यिक यौन शोषण, घरेलू-हिंसा, पॉक्सो आदि विषयों पर जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर न्यायोचित तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। न्यायाधीश ने वनस्टॉप सेंटर परिसर का निरीक्षण भी किया तथा परिसर में मिल रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने उपस्थित जनों को बताया कि महिलाए तथा बच्चें नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता की पात्रता रखते हैं, जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ एवं पीएलही भिण्ड श्रीकृष्ण सिंह उपस्थित रहे।