रात्रि में दुकान में घुस कर चोरी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 10 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला-सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की अदालत ने रात्रि में दुकान में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी दिनेश सिंह लोधी को दोषी करार देते हुए धारा 457 भादंवि के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 380 में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
जिला लोक अभियोज सागर के मीडिय प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता फरियादी संजय कुमार ने 15 अप्रैल 2011 को थाना बण्डा में रिपोर्ट लेख कराई कि वह शांति नगर बण्डा में रहता है, मेन रोड पर उसकी राजश्री हार्डवेयर की दुकान है, घटना दिनांक को रात्रि करीब नौ बजे वह अपनी दुकान बंद करके खाना खाने घर चल गया था। जब दूसरे दिन सुबह करीब 7:30 बजे उसने दुकान खोली तो देखा कि दुकान में रखी रंगीन टीव्ही नहीं मिली, तब उसने शोकेस का दराज खोलकर देखा तो उसमें रखे 12 हजार रुपए नगद, एक चैक ओरियंटल बैंक सागर का 17 हजार 800 रुपए का एवं दो खाली चैक एवं दुकान में रखे दो बिंडल डोरी के कुल कीमत 35 हजार रुपए की कोई अज्ञात चोर छत पर से दुकान के अंदर घुसकर चोरी कर ले गया। उसने आस-पास के लोगों को उक्त सभी बातें बताईं एवं ओरियंटल बैंक सागर जाकर खाता बंद कराने का आवेदन पत्र दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बण्डा जिला सागर पुलिस ने धारा 457, 380 भादंसं का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दण्डित किया है।