पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले चार आरोपियों को छह-छह माह का कारावास

सागर, 10 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला-सागर सुश्री आरती आर्य की अदालत ने आरोपी की तलाश में आए पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण मेहरबान कोरी, शिवजाबाई कोरी, तुलसाबाई कोरी एवं बारेलाल कोरी निवासी अंतर्गत थाना खिमलासा को दोषी करार देते हुए धारा 332/149 भादंवि के तहत छह-छह माह सश्रम कारावास तथा धारा 147 भादंसं में एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। आरोपी महेन्द्र कोरी की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो गई। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की।
जिला लोक अभियोज सागर के मीडिय प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता प्रधान आरक्षक चन्द्रेश्वर यादव ने 28 नवंबर 2012 को थाना खिमलासा में रिपोर्ट लेख कराई कि थाना बेगमगंज के एएसआई एवं हमराह स्टाफ आरक्षक 434, सैनिक 232 के साथ धारा 363, 366(क) भादंसं के आरेापी की तलाश हेतु खिमलासा में बारेलाल कोरी के घर गए थे। बारेलाल कोरी के घर पर जाकर आरोपीगण की तलाश की तो आरोपी मेहरबान कोरी, महेन्द्र तथा उसकी मां शिवजाबाई, बहिन तुलासा बाई ने पुलिस को गालियां देकर लाठियों से मारपीट करने लगे। मेहरबान तथा महेन्द्र ने फरियादी को पकड़ लिया और तुलसाबाई ने लाठी मारी, जो सिर में बायें तरफ लगी और खून निकल आया। तभी महेन्द्र ने एक लाठी मारी जो दांये कंधे पर लगी, शिवजाबाई ने लाठी से आरक्षक 343 गौरव को मारा जो माथे पर लगी, तभी मेहरबान का पिता बारेलाल कोरी गालियां देते हुए बोला कि जिंदा नहीं बचने पाए, जान से खत्म कर दो और लाठी से थाना बेगमगंज के एएसआई से मारपीट करने लगा। घटना हमराह पुलिस तथा मुहल्ले वालों ने देखी सुनी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना खिमलासा पुलिस ने धारा 148, 294, 332/149, 506 भाग-2 भादंसं का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला-सागर आरती आर्य के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दण्डित किया है।