ग्वालियर, 25 अप्रैल। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर श्री सुशील कुमार के न्यायालय ने फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी दिनेश पुत्र राजेन्द्र रावत जरावनी वाले निवासी दीदार कॉलोनी डबरा को धारा 302, 364ए भादंवि एवं सहपठित धारा 11/13 डकैती अधिनियम में दोषी पाकर प्रत्येक धारा में आजीवन कारावास एवं कुल 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक डबरा हरिओम वर्मा के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 19 अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे पुष्पेन्द्र रावत घर पर यह बोलकर कि जीजाजी दिनेश रावत बस स्टेण्ड भितरवार पर बुला रहे हैं, कहकर चला गया। दोपहर करीब 12 बजे पुष्पेन्द्र के पिता रामाधार घर आए तो उनकी मां ने बताया कि पुष्पेन्द्र को दिनेश रावत बुलाकर ले गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। उसने पुष्पेन्द्र की आस-पास तलाश की, जब नहीं मिला तो अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट थाना भितरवार में की गई। अगले दिन 20 अक्टूबर 2021 को संदेह के आधार पर आरोपी दिनेश रावत को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने पुष्पेन्द्र के पिता रामाधार द्वारा पांच लाख रुपए मांगने, उसके द्वारा न देने पर मणिखेडा डैम के नीचे पटी घाटी के पास जंगल में फांसी लगाकर पुष्पेन्द्र की हत्या करना व उसकी लाश बरामद करा देना बताया है, उसकी निशादेही पर मृतक पुष्पेन्द्र की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम कराया गया एवं आरोपी दिनेश रावत के विरुद्ध हत्या एवं अपहरण की धारा का इजाफा कर आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। शासन द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया।
विचारण उपरांत अभियोजन साक्षीगण की अभिसाक्ष्य एवं प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर श्री सुशील कुमार के न्यायालय ने आरोपी दिनेश पुत्र राजेन्द्र रावत, जरावनी वाले निवासी दीदार कॉलोनी डबरा को धारा 302, 364ए भादंवि एवं सहपठित धारा 11/13 डकैती अधिनियम में दोषी पाकर प्रत्येक धारा में आजीवन कारावास एवं कुल 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।